टैक्सपेयर्स की तमन्ना हो गयी पूरी…अब TDS रिफंड चुटकियों में होगा, जानिए कैसे ?

Small taxpayers को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। अब केवल TDS Refund के लिए Income Tax Return (ITR) दाखिल करने की अनिवार्यता खत्म हो सकती है। इसके बजाय सिर्फ एक फॉर्म भरकर रिफंड मिल सकेगा। आयकर अधिनियम 2025 की समीक्षा कर रही संसदीय समिति ने यह सुझाव दिया है, जिसे सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है। खबरों के अनुसार, समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि ऐसे करदाताओं, जो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन जिनसे TDS वसूला गया है, उन्हें केवल रिफंड क्लेम करने के लिए ITR Filing  करने से छूट दी जाए। ऐसे मामलों में करदाता को राहत देने के लिए केवल एक सरल फॉर्म भरने की व्यवस्था हो, जिससे आसानी से Refund Claim किया जा सके।

सरकार ने सिफारिश को स्वीकार किया :

बताया जा रहा है कि सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और यह प्रावधान आयकर अधिनियम-2025 में संशोधन के रूप में शामिल किया जाएगा। CBDT को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह ऐसे लोगों के लिए एक सरल प्रक्रिया या फॉर्म तैयार करे, जो Tax Limit से नीचे हैं और जिन्हें केवल TDS Refund का दावा करना है।

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ऐसे काम करेगी नई प्रणाली:

बताया जा रहा है कि अब ITR की जगह एक सरल फॉर्म पेश किया जाएगा। यह Form-26AS में दिखने वाले टीडीएस के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाएगा। करदाता सिर्फ Form-26AS के आधार पर नए दावा फॉर्म को भरकर विभाग से अपना रिफंड ले सकता है।

New tax regime  के तहत अगर सालाना वेतन ₹12.75 लाख तक है और उसने जरूरी टैक्स दस्तावेज जमा कर दिए हैं, तो Tax नहीं देना पड़ता। कई बार ऐसा होता है कि बैंक या नियोक्ता दस्तावेज न मिलने पर TDS deducted लेती है। ऐसे में लोगों को रिफंड के लिए Filing ITR पड़ता है, जबकि उनकी आमदनी कर योग्य सीमा से कम होती है।

TDS Refund क्लेम करने के लिए बस इतना सा फॉर्म भरें – फाइल करने का नहीं कोई झंझट

 

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