Property Rights: अगर पिता ने वसीयत नहीं बनाई तो संपत्ति का हकदार कौन होगा?

Property Rights: जब परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो संपत्ति के बंटवारे को लेकर कई विवाद उत्पन्न होते हैं, खासकर तब जब वह बिना वसीयत किए मर जाता है। ऐसे में बेटे-बेटियों के लिए अपने अधिकारों को जानना बेहद ज़रूरी है। भारत में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 और 2005 में किए गए संशोधन इस मामले को स्पष्ट करते हैं।

संपत्ति विवाद अब हर घर में एक आम बात हो गई है। संपत्ति के बंटवारे को लेकर भाई-बहनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं। पिता की संपत्ति के बंटवारे के मामले में हम ऐसा खास तौर पर देखते हैं। संपत्ति के लिए अदालतों में मुकदमे भी दायर किए जा रहे हैं। क्यों? अब तो भाई-बहन ज़मीन के एक टुकड़े के लिए एक-दूसरे की जान लेने तक की हद तक जा रहे हैं।

ऐसे समय में, हम सभी के लिए संपत्ति के अधिकारों की बुनियादी समझ होना बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं ऐसे ही एक अधिकार की। यानी अगर पिता बिना वसीयत किए मर जाते हैं, तो संपत्ति में किसे हिस्सा मिलेगा? बेटे को या बेटी को? भारत में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और 2005 में किए गए संशोधन इस मामले को स्पष्ट करते हैं। आइए अब इस विषय पर चर्चा करते हैं।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम क्या कहता है?

यदि किसी पिता की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति का बंटवारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार होगा। इस अधिनियम के अनुसार, वर्ग-1 के उत्तराधिकारियों को उस व्यक्ति की संपत्ति पर पहली प्राथमिकता मिलती है। वर्ग-1 के उत्तराधिकारियों में शामिल हैं:

  • पत्नी
  • पुत्र
  • पुत्रियाँ
  • माता

ये सभी। संपत्ति उनके बीच बराबर-बराबर बाँटी जाएगी। अर्थात्, यदि किसी पिता की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती है, तो संपत्ति में उसका हिस्सा उसके पुत्र और पुत्री के हिस्से के बराबर होगा।

2005 के संशोधन के साथ हुए प्रमुख परिवर्तन:

2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में किया गया संशोधन बहुत महत्वपूर्ण था। इस संशोधन से पहले, पुत्रियों को पैतृक संपत्ति में पुत्रों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। हालाँकि, 2005 के संशोधन के बाद, पुत्र और पुत्रियों को जन्म से ही पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दिए गए। यदि बेटी का विवाह हो भी जाता है, तो भी उसे अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार है।

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संपत्ति को मुख्यतः दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है:

स्व-अर्जित संपत्ति: पिता द्वारा अपनी कमाई से अर्जित संपत्ति को स्व-अर्जित संपत्ति कहते हैं। इस संपत्ति पर पिता का पूर्ण अधिकार होता है। वह इस संपत्ति को अपनी इच्छानुसार किसी को भी उपहार में दे सकता है या वसीयत के माध्यम से किसी को दे सकता है। हालाँकि, यदि पिता की मृत्यु बिना वसीयत किए हो जाती है, तो यह स्व-अर्जित संपत्ति भी प्रथम श्रेणी के सभी उत्तराधिकारियों (पत्नी, पुत्र, पुत्रियाँ, माता) में समान रूप से विभाजित हो जाती है।

पुत्र संपत्ति:

यह वह संपत्ति है जो पिता को अपने पिता, दादा और परदादा से विरासत में मिलती है। पुत्र और पुत्रियों का जन्म से ही इस संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार होता है। पिता अपनी वसीयत के अनुसार इस संपत्ति को किसी और को नहीं दे सकता और न ही बच्चों की सहमति के बिना इसे बेच सकता है। 2005 के संशोधन के बाद, पुत्रियों का भी इस संपत्ति में पुत्रों के समान समान हिस्सा है।

समान अधिकार:

यदि पिता की मृत्यु बिना वसीयत के हो जाती है, तो उसके पुत्र और पुत्रियों को उसकी स्व-अर्जित और पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार प्राप्त होते हैं। पुत्री चाहे विवाहित हो, अविवाहित हो या विधवा हो, संपत्ति के अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं होता।

वसीयत न होने पर समस्याएँ:

वसीयत न होने पर परिवार में संपत्ति के बँटवारे को लेकर विवाद होने की संभावना रहती है। इन समस्याओं से बचने के लिए वसीयत लिखना बहुत ज़रूरी है। अतः, यदि पिता की मृत्यु बिना वसीयत के हो जाती है, तो यह स्पष्ट है कि पुत्र और पुत्री का उसकी संपत्ति पर समान कानूनी अधिकार है। यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा सुनिश्चित एक महत्वपूर्ण अधिकार है।

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