कन्या सुमंगला योजना: लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी – Kanya Sumangla Yojana

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ की शुरुआत की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में समान अवसर प्राप्त कर सकें।

योजना का उद्देश्य

कन्या सुमंगला योजना का मकसद बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण में सुधार करना है। यह योजना बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करती है और उनके विकास में बाधा बनने वाले आर्थिक कारणों को दूर करती है।

योजना के अंतर्गत लाभ

योजना के तहत कुल ₹15,000 की सहायता छह चरणों में दी जाती है:

चरण लाभ की राशि शर्त
चरण 1 ₹2,000 बालिका के जन्म पर (01/04/2019 के बाद जन्म)
चरण 2 ₹1,000 1 वर्ष की आयु पर सभी टीकाकरण पूरा होने के बाद
चरण 3 ₹2,000 कक्षा 1 में दाखिला होने पर
चरण 4 ₹2,000 कक्षा 6 में दाखिला होने पर
चरण 5 ₹3,000 कक्षा 9 में दाखिला होने पर
चरण 6 ₹5,000 इंटरमीडिएट (12वीं) पास कर स्नातक/डिप्लोमा में दाखिला लेने पर


पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

  1. लाभार्थी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
  3. परिवार की अधिकतम दो कन्याएं ही इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
  4. लाभार्थी बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद हुआ हो।

जरूरी दस्तावेज

  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
  • माता-पिता का पहचान पत्र (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र)
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बालिका का स्कूल प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता विवरण (बालिका/माता-पिता का)

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. कन्या सुमंगला योजना पोर्टल पर जाएं।
  2. Citizen Service Portal” पर क्लिक करें।
  3. नया पंजीकरण (New Registration) करें और लॉगिन करें।
  4. मां-बाप या अभिभावक के नाम से प्रोफाइल बनाएं।
  5. बेटी की जानकारी दर्ज करें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  6. आवेदन फॉर्म को सबमिट करें और रसीद डाउनलोड कर लें।

योजना से जुड़ी खास बातें

  • आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।
  • आवेदन की स्थिति पोर्टल पर लॉगिन कर के देखी जा सकती है।
  • योजना में पारदर्शिता के लिए डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से राशि दी जाती है।

अधिक जानकारी और आवेदन के लिए विजिट करें: mksy.up.gov.in

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