Income Tax Department launched TAXASSIST: आयकर विभाग ने देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए TAXASSIST लॉन्च किया है। इसकी मदद से रिटर्न भरने वाले अपनी क्वेरी का आसानी से हल प्राप्त कर रिटर्न भर सकते हैं। नवीनतम पहल के बारे में बताते हुए Income Tax Department ने कहा कि टैक्सअसिस्ट की शुरुआत, सभी टैक्स संबंधी चिंताओं को सरलीकरण के लिए बनाया गया है। इनकम टैक्स विभाग ने एक उदाहरण के माध्यम से यह बताया कि सेक्शन 80GGC के अंतर्गत टैक्स छूट का दावा करने वाले टैक्सपेयर्स को किन-किन परिस्थितियों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
यह धारा उन दानदाताओं को टैक्स में छूट देती है जो किसी राजनीतिक दल या इलेक्टोरल ट्रस्ट को दान करते हैं। विभाग ने तीन अलग-अलग परिदृश्यों को साझा करते हुए यह समझाया कि TAXASSIST टूल कैसे टैक्सपेयर्स को इन दावों के दस्तावेजीकरण, स्पष्टीकरण और नोटिस के उत्तर देने में मदद करता है। यह पहल पारदर्शिता और टैक्स क्लेम की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
Introducing “TAXASSIST”
your go-to support for all tax concerns!From helping you navigate departmental communications and keeping your finances in check, to reminding you of key tax deadlines
This campaign is designed to guide, support, and simplify.Stay informed. Stay… pic.twitter.com/Kg3flUM80f
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) June 30, 2025
मामला 1: गलती से छूट का दावा
अगर टैक्सपेयर ने गलती से 80GGC के तहत छूट का दावा किया है, तो TAXASSIST उन्हें सलाह देगा कि वे अपना रिटर्न संशोधित करें या ITR-U फाइल कर टैक्स व ब्याज जमा करें और अतिरिक्त रिफंड लौटाएं। ऐसा न करने पर जांच या पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है।
मामला 2: फर्जी डोनेशन का दावा
अगर किसी ने फर्जी या गैर-वैध राजनीतिक दान दिखाकर छूट का दावा किया है, तो इसे टैक्स चोरी माना जाएगा। ऐसे मामलों में TAXASSIST टैक्सपेयर को ITR-U दाखिल करने और देय टैक्स व ब्याज जमा करने की सलाह देगा, ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
मामला 3: डोनेशन का दावा
अगर दान किसी वैध राजनीतिक दल को किया गया है, तो TAXASSIST सलाह देता है कि दान की रसीदें और बैंक ट्रांजैक्शन का सबूत संभालकर रखें, क्योंकि जांच के दौरान इनकी जरूरत पड़ सकती है। यह पहल आयकर विभाग की उस कोशिश का हिस्सा है, जिसके तहत टैक्स फाइलिंग को आसान और पारदर्शी बनाया जा रहा है।
15 सितंबर तक रिटर्न भरने की समयसीमा
इस बार आयकर विभाग ने रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। ऐसा आयकरदाताओं को राहत देने के लिए की गई है। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है।
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