EPFO Rule Change 2025: कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, बदले गए ये 2 अहम नियम

EPFO Rule Change: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) EDLI यानी कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना के नियमों में बड़ी ढील दी। अब इस योजना का लाभ उठाने के लिए पहले जैसी सख्त शर्तें नहीं होंगी। इससे लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा फायदा होगा, खासकर उन परिवारों को जिनके सदस्यों की नौकरी के दौरान किसी कारणवश मृत्यु हो गई हो।

EPFO से संबंधित हालिया फैसले से उन लोगों को फायदा होगा जो असंगठित या कम वेतन वाले क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिनके पास कोई अन्य बीमा कवर नहीं है। सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि कर्मचारियों को न केवल बचत का अवसर मिले, बल्कि मुश्किल समय में उनके परिवारों को आर्थिक सहारा भी मिले।

कर्मचारी के परिवार को 50,000 रुपये का बीमा कवर मिलेगा।

शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, अब अगर किसी कर्मचारी का पीएफ बैलेंस ₹50,000 से कम भी है, तो उसकी मृत्यु होने पर उसके परिवार को कम से कम ₹50,000 का बीमा लाभ मिलेगा। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, पहले यह लाभ पाने के लिए कर्मचारी के खाते में एक निश्चित सीमा तक बैलेंस होना ज़रूरी था, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है।

60 दिनों तक का अंतराल होने पर क्या होगा?

इसके अलावा, योजना में एक और अहम बदलाव किया गया है, जिसके अनुसार, अब 12 महीने की निरंतर सेवा की गणना करते समय, अगर किसी कर्मचारी की दो नौकरियों के बीच 60 दिनों तक का अंतराल है, तो उसे अब ब्रेक नहीं माना जाएगा। यानी अगर आपने 2-3 नौकरियां की हैं और उनके बीच 2 महीने से कम का अंतराल है, तो सभी नौकरियों को मिलाकर एक ही (निरंतर) सेवा मानी जाएगी और आपको बीमा का पूरा लाभ मिलेगा।

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इतना ही नहीं, अगर कोई कर्मचारी किसी PPF Yojana (चाहे वह सामान्य पीएफ हो या धारा 17 के तहत छूट प्राप्त पीएफ) का सदस्य है और सेवा के दौरान अंतिम पीएफ अंशदान के 6 महीने के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को भी इस योजना के तहत बीमा राशि दी जाएगी, बशर्ते कर्मचारी उस समय कंपनी के रोल पर मौजूद हो।

EPFO की EDLI Scheme का उद्देश्य परिवार के कमाने वाले सदस्य की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में कर्मचारियों के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे कर्मचारियों को मानसिक शांति और उनके परिवारों को सुरक्षा मिलती है, और उन्हें अलग से कोई बीमा प्रीमियम नहीं देना पड़ता।

अगर PF account holders ने अपने खाते में किसी को नामित नहीं किया है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो PF Amount कानूनी तौर पर उसके उत्तराधिकारी को दी जाएगी। इसलिए, उत्तराधिकारी को अपनी पहचान और अधिकारों के सत्यापन के लिए अपना आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

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