EPFO New Rules for Withdrawal: ईपीएफओ ने पीएफ निकासी के नियमों में बदलाव किए हैं। अब पहला घर खरीदने के लिए 90% तक पीएफ निकाल सकते हैं, वो भी सिर्फ तीन साल की नौकरी के बाद। जानें और क्या बदलाव हुए।
अगर आप भी अपना पहला घर खरीदने जा रहे हैं तो ये खबर आप ही के लिए है। दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ विदड्रॉल के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके तहत वो लोग जो अपना पहला घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो अपने पीएफ खाते से पहले की तुलना में अब ज्यादा रकम निकाल सकेंगे।
घर खरीदने के लिए अब PF खाते से कितना पैसा निकाल सकेंगे?
EPF के नए नियमों के मुताबिक, अगर आप अपना पहला घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अब पीएफ खाते से कुल जमा रकम का 90 प्रतिशत तक विदड्रॉल कर सकते हैं। पहले इतनी रकम निकालने के लिए कई तरह के रूल-रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता था। पुराने नियम के तहत, अलग-अलग परिस्थितियों में पीएफ का पैसा निकालने के लिए कुछ साल नौकरी करना अनिवार्य था। हालांकि, EPF स्कीम 1952 के पैरा 68-BD के तहत इसमें भी बदलाव किए गए हैं।
पहले क्या था नियम, अब क्या?
पहले नए घर के लिए पीएफ की रकम निकालने के लिए आपको कम से कम 5 साल लगातार नौकरी की शर्त पूरी करना जरूरी था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। इसके तहत, अब आप लगातार तीन साल की नौकरी करने पर भी नए घर के लिए 90% तक की रकम निकाल सकेंगे। हालांकि, इसमें एक शर्त ये है कि आप ये रकम सिर्फ एक बार ही निकाल सकते हैं।
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नौकरी छूट जाए तो PF खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं?
EPF के नियमों के तहत, अगर किसी शख्स की नौकरी छूट जाए तो वो खाते में जमा की गई कुल रकम का 75 प्रतिशत नौकरी छूटने के एक महीने के बाद निकाल सकता है। लेकिन अगर आपको 2 महीने से ज्यादा समय तक जॉब नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में PF अकाउंट से पूरी रकम भी निकाल सकते हैं।
शादी के लिए PF खाते से कितनी रकम निकाल सकते हैं?
अगर आपको बेटे-बेटी या फिर भाई-बहन की शादी के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप पीएफ खाते से एडवांस रकम निकाल सकते हैं। आप अपने खाते में जमा कुल रकम का 50% तक निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको नौकरी करते हुए कम से कम 7 साल होना जरूरी है। ध्यान रहे कि शादी और पढ़ाई के लिए 3 बार से ज्यादा एडवांस पैसा नहीं निकाला जा सकता है।
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