Old age pension: कोई भी महिला या पुरुष 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद वृद्ध या वरिष्ठ नागरिक बन जाता है। सरकार ऐसे वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना चला रही है। जिसमें 600 रुपये प्रति माह की राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाती है ताकि उन्हें अपने छोटे-मोटे खर्चों या अपनी छोटी-मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी के सामने भीख न माँगनी पड़े, जिससे वे लोग वृद्धावस्था पेंशन पाने के दायरे में आ सकें। हम इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया और धनराशि कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे।
पात्र लाभार्थी
गरीब और निराश्रित वृद्धजन, बीपीएल कार्ड धारक जिनकी आयु 60 वर्ष हो गई है, या जिनके बच्चे नहीं हैं, लेकिन जो पहले से ही सरकारी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन की श्रेणी में आते हैं। यदि व्यक्ति आयकर दाता है, तो ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है।
ये दस्तावेज़ आवश्यक हैं।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने हेतु आपके पास आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक खाता, आधार कार्ड का ई-केवाईसी और समग्र आईडी होना आवश्यक है।
यहाँ आवेदन करें
सागर में सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक डॉ. डी.एस. यादव बताते हैं कि वरिष्ठ नागरिक पेंशन पोर्टल पर इन दस्तावेज़ों के साथ वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर लोक सेवा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं और अगर वह यह सब नहीं करना चाहते हैं, तो नगर निगम या जिस नगर पालिका क्षेत्र में वे रह रहे हैं, उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अगर वह ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, तो वे जिला पंचायत या अपनी पंचायत के सचिव को आवेदन कर सकते हैं। फिर सामाजिक न्याय विभाग द्वारा उनकी पात्रता का अनुमोदन किया जाएगा और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर महीने डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसा भेजा जाएगा। वर्तमान में सागर जिले के 80,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिक इस पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।