Fastag New Rules: आज से फास्टैग के नियमों में बदलाव, वाहन चालकों को बड़ी राहत…

Fastag New Rules: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों को बड़ी राहत दी है, जो आज, शनिवार से लागू होगी। अब बिना फास्टैग वाले वाहन टोल प्लाजा पर डिजिटल भुगतान कर सकेंगे और उनसे दोगुना टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों को बड़ी राहत दी है, जो आज, शनिवार से लागू होगी। अब बिना फास्टैग वाले वाहन टोल प्लाजा पर डिजिटल भुगतान कर सकेंगे और उनसे दोगुना टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा। वाहनों को निर्धारित टोल दर से केवल 25% अधिक भुगतान करके आगे बढ़ने की अनुमति होगी।

वैध फास्टैग का उपयोग करके ₹100 टोल का भुगतान करने वाले वाहन से नकद भुगतान के लिए ₹200 और यूपीआई के माध्यम से भुगतान के लिए ₹125 का शुल्क लिया जाएगा।

15 नवंबर, 2025 से प्रभावी नियमों के तहत, फास्टैग गुम होने या बैलेंस कम होने पर अब दोगुना टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके बजाय, यूपीआई या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वाले वाहन चालकों से टोल शुल्क का केवल 1.25 गुना ही लिया जाएगा।

15 नवंबर, 2025 से लागू होने वाले नए नियमों के अनुसार, फास्टैग न होने या उसमें अपर्याप्त बैलेंस होने पर अब दोगुना टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि वाहन चालक यूपीआई या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से भुगतान करता है, तो उसे निर्धारित टोल शुल्क का केवल 1.25 गुना (सवा गुना) ही देना होगा।

नई व्यवस्था के तहत तीन विकल्प

नई व्यवस्था के तहत, तकनीकी खराबी या फास्टैग की अनुपलब्धता की स्थिति में वाहन चालकों के पास तीन विकल्प होंगे: वे सामान्य दर पर फास्टैग से भुगतान कर सकते हैं, नकद भुगतान करने पर दोगुना टोल दे सकते हैं, या यूपीआई/डिजिटल भुगतान के माध्यम से टोल शुल्क का 1.25 गुना भुगतान कर सकते हैं।

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