RBI का इस बैंक पर चला चाबुक…लाइसेंस किया रद्द, जानिए आपके पैसों का क्या होगा?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्नाटक स्थित करवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह फैसला 23 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा, जिसके बाद बैंक किसी भी तरह का बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकेगा। इस खबर से सैकड़ों खाताधारकों में चिंता की लहर दौड़ गई है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार की बीमा योजना के तहत आपकी जमा राशि सुरक्षित है।

क्यों रद्द हुआ बैंक का लाइसेंस?

RBI के अनुसार, करवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के पास:

  • पर्याप्त पूंजी नहीं बची थी
  • भविष्य में कमाई की कोई संभावनाएं नहीं थीं
  • बैंक अपनी देनदारियों को पूरा करने की स्थिति में नहीं था

इन्हीं कारणों से RBI ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया और कर्नाटक सरकार को इसे बंद करने व लिक्विडेटर नियुक्त करने का निर्देश दिया।

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ग्राहकों का पैसा कितना सुरक्षित है?

इस तरह की स्थितियों के लिए सरकार की ओर से DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) नामक बीमा योजना होती है। इसके तहत:

  • हर खाताधारक को अधिकतम ₹5 लाख तक की जमा राशि बीमा के तहत वापस मिलती है
  • RBI के अनुसार, 92.9% खाताधारकों की पूरी राशि ₹5 लाख की सीमा में आती है
  • DICGC ने अब तक ₹37.79 करोड़ का भुगतान कर भी दिया है (30 जून 2025 तक)

क्या करना होगा खाताधारकों को?

  1. DICGC या बैंक से संपर्क करें
  2. जरूरी डॉक्यूमेंट्स और क्लेम फॉर्म जमा करें
  3. बीमा के तहत पैसा वापस पाने के लिए सभी नियमों का पालन करें

अगर आपकी जमा राशि ₹5 लाख से अधिक है, तो बाकी रकम मिलने की कोई गारंटी नहीं है।

किन बातों का रखें ध्यान?

यह घटना एक सावधान करने वाला संकेत है, खासकर उन लोगों के लिए जो सहकारी बैंकों में अपनी पूरी बचत जमा करते हैं।

  • किसी भी बैंक में पैसा जमा करने से पहले उसकी वित्तीय स्थिति, RBI की रिपोर्ट और क्रेडिट रेटिंग जरूर जांचें
  • सरकारी बैंक या RBI द्वारा रेगुलेटेड संस्थान अधिक सुरक्षित विकल्प होते हैं
  • लंबी अवधि की सुरक्षा के लिए PPF, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, या राष्ट्रीयकृत बैंक बेहतर विकल्प हैं

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