CBDT ने बढ़ाई ITR दाखिल की अंतिम तारीख, ये है नई तारीख

ITR Filing Last Date 2025: आयकर रिटर्न दाखिल करने का सीजन जोरों पर चल रहा है। भारी संख्या में करदाता अपना आईटीआर दाखिल कर रहे हैं। वहीं, सरकार ने बीते दिनों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया था। ऐसे में बहुत सारे टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को लेकर भ्रम बना हुआ है। वहीं, अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग तारीखें तय की गई हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

ITR फाइल करने की क्या है आखिरी डेट?

अगर आप इंडिविजुअल या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) हैं और आपके अकाउंट का ऑडिट होना जरूरी नहीं है, तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। सरकार ने असेसेमेंट ईयर के लिए इस तारीख में बढ़ोतरी की है।

कंपनियों के लिए ये है आखिरी तारीख

वहीं, इन टैक्सपेयर्स के अकाउंट का ऑडिट अनिवार्य है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2025 है। इनमें कंपनियां, प्रोप्रराइटरशिप फर्म्स या किसी फर्म के वर्किंग पार्टनर शामिल हैं। हालांकि, इन टैक्सपेयर्स को 30 सिंतबर 2025 तक अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी।

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इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाले ITR के लिए ये है आखिरी डेट

वहीं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नंबवर 2025 है। हालांकि, इस कैटेगरी में आने वाले टैक्सपेयर्स को सेक्शन 92E के तहत एक रिपोर्ट जमा करनी होती है और उनका ऑडिट रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक जमा करना अनिवार्य है। यह नियम उन टैक्सपेयर्स पर लागू होगा, जिनके बिजनेस या कमाई में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन शामिल है।

बिलेटेड ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख

इसके अलावा, अगर आप आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख मिस कर दी है और डेडेलाइन के बाद भी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो आपके लिए बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 होगी। मतलब, आप किसी भी कैटेगरी के टैक्सपेयर हैं और समय पर रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं, तो आप 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

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